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आपराधिक कानून
किसी विवाद को मध्यस्थता के लिये संदर्भित करना
« »05-Apr-2024
यूनाइटेड मशीनरी एंड एप्लायंसेज बनाम ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड “जब कोई विवाद छल एवं कूटरचना जैसे गंभीर प्रकृति के हों तथा मजिस्ट्रेट द्वारा इसका संज्ञान लिया गया हो तो ऐसी स्थिति में इस प्रकृति के विवाद को मध्यस्थता के लिये नहीं भेजा जाएगा।” न्यायमूर्ति कृष्णा राव |
स्रोत: कलकत्ता उच्च न्यायालय
चर्चा में क्यों?
हाल ही में यूनाइटेड मशीनरी एंड एप्लायंसेज बनाम ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने माना है कि जब कोई विवाद छल एवं कूटरचना जैसे गंभीर प्रकृति के हों तथा उसका संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया हो तो ऐसे विवाद को मध्यस्थता के लिये नहीं माना जाएगा।
यूनाइटेड मशीनरी एंड एप्लायंसेज बनाम ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड मामले की पृष्ठभूमि क्या थी?
- इस मामले में, वादी डीज़ल जनरेटर सेट का निर्माता है तथा संबद्ध व्यवसाय भी चलाता है।
- प्रतिवादी डीज़ल इंजन और डीज़ल जनरेटर इंजन का निर्माता है।
- वादी एवं प्रतिवादी ने वर्ष 2000 में एक समझौता किया कि प्रतिवादी वादी को अलग से इंजन की आपूर्ति करेगा।
- इस बात पर सहमति हुई कि प्रतिवादी किसी अन्य इकाई को इंजन की आपूर्ति नहीं करेगा तथा वादी किसी अन्य निर्माता के साथ समझौता नहीं करेगा।
- इस समझ के अनुसार, वादी ने निवेश किया, हालाँकि, वर्ष 2012 में, वादी ने पाया कि प्रतिवादी असम में संभावित खरीददारों को सीधे इंजन की आपूर्ति कर रहा था।
- इससे व्यथित होकर वादी ने क्षतिपूर्ति का दावा करते हुए दीवानी मुकदमा दायर किया।
- इसके बाद, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी ने मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (A&C अधिनियम) की धारा 8 के अधीन एक आवेदन किया तथा पक्षकारों के मध्य विवाद को मध्यस्थता के लिये संदर्भित करने की मांग की।
- बाद में उच्चतम न्यायालय ने अपील खारिज कर दी थी।
न्यायालय की टिप्पणियाँ क्या थीं?
- न्यायमूर्ति कृष्णा राव की पीठ ने कहा कि जब छल एवं कूटरचना जैसे गंभीर आरोप हों तथा समझौते के उपबंध में मध्यस्थता खंड अस्तित्त्व में हों तो उस विवाद को मध्यस्थता के लिये नहीं माना जाएगा।
इसमें कौन-से प्रासंगिक विधिक प्रावधान शामिल हैं?
छल:
- भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 415 छल के अपराध से संबंधित है।
- इसमें कहा गया है कि जो कोई, किसी भी व्यक्ति को धोखा देकर, धोखे से या बेईमानी से उस व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को किसी भी व्यक्ति को देने के लिये प्रेरित करता है, या सहमति देने के लिये कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति को बनाए रखेगा, या जानबूझकर ऐसे धोखेबाज़ व्यक्ति को ऐसा करने के लिये प्रेरित करता है या ऐसा करने से चूक जाता है। ऐसा कुछ भी जो वह नहीं करेगा या छोड़ देगा यदि उसे धोखा न दिया गया हो, तथा जिस कार्य या चूक से उस व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान या नुकसान होने की संभावना हो, उसे "छल" कहा जाता है।
- इस धारा के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि इस धारा के अर्थ में तथ्यों को बेईमानी से छिपाना छल है।
- IPC की धारा 417 छल के लिये सज़ा से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी छल करेगा उसे एक साल तक की कैद या ज़ुर्माना या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
कूटरचना:
- IPC के अध्याय XVIII में निहित धारा 463 कूटरचना के अपराध को परिभाषित करती है।
- इस धारा में कहा गया है कि जो कोई जनता या किसी व्यक्ति को नुकसान या चोट पहुँचाने के आशय से, या किसी दावे या शीर्षक का समर्थन करने के लिये, या किसी भी तरह का नुकसान पहुँचाने के आशय से कोई गलत दस्तावेज़ या गलत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या किसी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाता है। व्यक्ति संपत्ति से अलग होने के लिये, या किसी व्यक्त या निहित अनुबंध में प्रवेश करने के लिये, या छल करने के आशय से या धोखाधड़ी की जा सकती है, कूटरचना करता है।
- IPC की धारा 465 कूटरचना के लिये सज़ा से संबंधित है जिसके अनुसार जो भी कूटरचना करेगा उसे दो वर्ष तक की कैद या ज़ुर्माना या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
A & C अधिनियम की धारा 8
यह अनुभाग उन पक्षों को मध्यस्थता के लिये संदर्भित करने की शक्ति से संबंधित है, जहाँ मध्यस्थता हेतु समझौते का प्रावधान है। यह प्रकट करता है कि-
(1) एक न्यायिक प्राधिकरण, जिसके समक्ष एक मामले में कार्यवाही की जाती है जो एक मध्यस्थता समझौते का विषय है, यदि मध्यस्थता समझौते का कोई पक्ष या उसके माध्यम से या उसके अधीन दावा करने वाला कोई व्यक्ति, तो अपना पहला आवेदन जमा करने की तारीख से पहले लागू नहीं होता है। विवाद के सार पर बयान, फिर, उच्चतम न्यायालय या किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद, पक्षकारों को मध्यस्थता के लिये संदर्भित करता है, जब तक कि यह नहीं पता चलता कि प्रथम दृष्टया कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है।
(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह मूल मध्यस्थता समझौते या उसकी विधिवत प्रामाणित प्रति के साथ न हो:
बशर्ते कि जहाँ मूल मध्यस्थता समझौता या उसकी प्रामाणित प्रति, उप-धारा (1) के अधीन मध्यस्थता के संदर्भ के लिये आवेदन करने वाले पक्ष के पास उपलब्ध नहीं है, तथा उक्त समझौता या प्रामाणित प्रति उस समझौते के दूसरे पक्ष द्वारा रखी जाती है, तो, ऐसा आवेदन करने वाला पक्ष मध्यस्थता समझौते की एक प्रति एवं एक याचिका के साथ ऐसा आवेदन दायर करेगा जिसमें न्यायालय से प्रार्थना की जाएगी कि वह दूसरे पक्ष को मूल मध्यस्थता समझौते या उसकी विधिवत प्रामाणित प्रति उस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये कहे।
(3) इस बात के बावजूद कि उप-धारा (1) के तहत एक आवेदन किया गया तथा यह मुद्दा न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष लंबित है, एक मध्यस्थता शुरू की जा सकती है या जारी रखी जा सकती है और एक मध्यस्थ पुरस्कार दिया जा सकता है।